- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, पात्रता, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, आधारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख ( Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 Benefits, beneficiaries, application form, registration, eligibility criteria, list, status, official website, portal, documents, helpline number, last date, how to apply)
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है। इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को मासिक 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस लेख में आपको योजना की आवश्यकताओं, आवेदन की प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी मिलेगी।
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023
योजना का नाम : | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
शुरू की गई: | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
कब शुरू की हुई : | 28 सितम्बर 2023 को |
राज्य : | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य: | श्रमिकों को आर्थिक सहायता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना! |
श्रमिक पेंशन राशि : | 1500 रूपए प्रति महीना |
आवेदन प्रक्रिया: | आनलाइन / ऑफलाइन |
Official website: | https://cglabour.nic.in/ |
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को इस योजना से हर महीने पेंशन राशि मिलेगी। मजदूरों को जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, सरकार हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पेंशन सहायता राशि भेजी जाएगी। वृद्धावस्था में सहायता प्राप्त निर्माण श्रमिक आसानी से जीवित रह सकेंगे। और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य
60 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को नौकरी मिलने और काम करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें मदद करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है। जिससे राज्य के पंजीकृत कर्मचारियों को हर महीने पेंशन मिले। ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ और विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana की शुरुआत की है।
- राज्य के निर्माण श्रमिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, इस योजना के माध्यम से हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना से प्रतिमाह 15,00 रुपये की पेंशन सहायता मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक इस धन का उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे और अपने जीवन को सरल बना सकेंगे।
- अब कर्मचारी Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ लेकर अपने परिवार को वृद्धावस्था में पालना कर सकेंगे।
- ताकि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकें, छत्तीसगढ़ सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करेगी।
- निर्माण श्रमिकों को यह योजना आत्मनिर्भर होने में मदद करेगी।
- राज्य कर्मचारियों को अब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के पात्रता
- यह पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ में स्थायी या मूल निवासी होना चाहिए।
- पेंशन का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी ले सकेंगे।
- श्रमिक योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो श्रमिक भवन या किसी अन्य कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत हैं।
- योजना के लाभार्थी कृषकों के आधार कार्ड को उनके बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- श्रमिक पंजीयन नंबर
- श्रमिक कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम को अभी लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी कोई संबंधित जानकारी नहीं दी गई है। ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन करके हर महीने पेंशन राशि का लाभ उठा सकें, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे जैसे ही सरकार द्वारा योजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। हालाँकि, इस योजना को अभी लागू करने के लिए इंतजार करना होगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना हेल्पलाइन
नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके हमारे इस लेख से मिली जानकारी के अलावा इस योजना से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर बताए गए तरीके से योजना में आवेदन करने में कोई भी समस्या आती है, तो आप इस नंबर पर फोन करके उनसे शिकायत कर सकते हैं।
0771- 3505050
इस पोस्ट में आपको Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना CG Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के बारे में बताया गया और आपको बताया गया है . अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें.
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana FAQs
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई ?
छत्तीसगढ़ राज्य में ।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई ?
28 सितंबर 2023
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की किसके लिए किन लोगो के लिए की गई है?
राज्य के श्रमिकों के लिए